हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के हित में अच्छी खबर, अब बेटी की शादी और मकान के लिए मिलेंगे इतने रुपए

चंडीगढ़ | हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के हित में एक अच्छी खबर सामने आ रही है. अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपके लिए यह खबर अहम होने वाली है. दरअसल, अब राज्य कर्मियों को मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण और संतान विवाह के लिए 3 लाख रुपए की एडवांस राशि दी जाएगी.

Nayab Singh Saini 1

वित्त विभाग के अतिरिक्त, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इन नियमों के बारे में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, उपायुक्त एवं मंडल अधिकारी (नागरिक) को निर्देश जारी कर दिए हैं.

14 साल के बाद बढ़ी ऋण राशि

नए नियमों के तहत, अब राज्य कर्मचारियों को वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए दी जाने वाले ऋण राशि में भी बढ़ोतरी की गई है. 14 साल के लम्बे अंतराल के बाद इस राशि में वृद्धि की गई है. यदि कोई कर्मचारी अग्रिम राशि लेता है, तो आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी की ईएमआई वेतन के एक तिहाई से ज्यादा ना हो. जब तक ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक कर्मचारियों की संपत्ति गिरवी रखी जाएगी.

मकान और प्लाट के लिए मिलेगी इतनी राशि

सरकारी कर्मचारियों को अपनी पूरी नौकरी के दौरान 25 लाख रुपए तक एडवांस मिलेगा. अगर कोई कर्मचारी मकान खरीदना चाहता है तो उसकी 34 महीने की बेसिक सैलरी या अधिकतम 25 लाख रुपए में से जो भी कम होगा, वह दिया जाएगा. अगर कोई कर्मचारी घर बनवाने के लिए एडवांस राशि लेना चाहता है, तो जो भी राशि मंजूर होगी, उसका 60% या किसी भी वेतन मैट्रिक्स में 20 महीने के बेसिक सैलरी और अधिकतम 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी. इस जमीन पर घर बनाने के लिए बाकी बची 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी. मकान खरीदे जाने के 5 साल के अंदर यह राशि दी जाएगी.

यह भी पढ़े -  खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, हरियाणा में खेल उपलब्धियों के आधार पर मिली सरकारी नौकरी

संतान की शादी पर मिलेंगे 3 लाख रूपए

कर्मचारी अपनी संतान, बहन या किसी अन्य आश्रित की शादी के अवसर पर 10 महीने की बेसिक सैलरी और अधिकतम 3 लाख रुपए अग्रिम राशि ले सकेंगे. पूरी नौकरी के दौरान कर्मचारी केवल 2 बार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. इस राशि पर ब्याज की दर जीपीएफ के बराबर होगी.

कार लोन पर मिलेगा इतने रुपए

कार खरीदने के लिए भी अग्रिम राशि ली जा सकती है. जो कर्मचारी 45,000 रुपए या उससे ज्यादा का संशोधित वेतन पा रहे हैं, केवल वह इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए कर्मचारियों के 15 महीने के मूल वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा साढ़े 6 लाख रुपए या गाड़ी की वास्तविक कीमत का 85%, जो भी कम होगा वही दिया जाएगा. कर्मचारी अगर पहली बार लोन ले रहा है, तो उसकी ब्याज दर GPF की दर के बराबर होगी. अगर दूसरी बार लोन लेता है, तो उस पर 2 प्रतिशत अधिक और अगर तीसरी बार लोन लेता है, तो उस पर 4% अधिक लागू होगी.

कंप्यूटर, लैपटॉप और साइकिल के लिए भी मिलेगा लोन

अगर कोई कर्मचारी कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदना चाहता है, तो उसके लिए सरकार द्वारा 50,000 रूपए का लोन दिया जाएगा. अगर साइकिल खरीदना चाहता है, तो उसके लिए 4000 रुपए या साइकिल की वास्तविक कीमत जो भी कम होगा, उतनी राशि दी जाएगी. इन पर लगने वाली ब्याज की दर GPF पर लगने वाली दर के बराबर होगी.

Avatar of Nisha Tanwar
Nisha Tanwar
View all posts