हरियाणा में अब बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चल पाएंगे कोचिंग इंस्टिट्यूट, इस बजट सत्र में पेश किया जाएगा बिल

चंडीगढ़ | हरियाणा में 20 फ़रवरी कों बजट सत्र शुरू होने वाला है. बजट सत्र में हरियाणा सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल 2024 पेश करने जा रही है. इस बिल में इन कॉमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर रोक लगाने को लेकर कई मानक निर्धारित किए गए हैं. राज्य में अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग इंस्टिट्यूट नहीं चल पाएंगे. इस बिल में स्टूडेंट्स के मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए कोचिंग में साइक्लोजिस्ट रखना अनिवार्य होगा, इसके बिना वह इंस्टीट्यूट नहीं चला पाएंगे.

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सरकार ने तय की गाइडलाइन

इसके साथ ही, स्टूडेंट्स से अच्छे नंबर का वादा दिलाने वाले भ्रामक प्रचार पर भी बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं. क्षेत्र के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोचिंग इंस्टीट्यूट पर शिकंजा कसने के लिए कंट्रोल और रेगुलेशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया है. इसमें सरकार की तरफ से गाइड लाइन निर्धारित कर ली गई है. इसमें लोकल लेवल पर इंस्टीट्यूट की मनमानी रोकने के लिए कमेटी बनाने का लॉ पेश किया गया है.

कम शिक्षित ट्यूटर नहीं कर पाएंगे नियुक्त

इस बिल में सबसे विशेष बात यह होगी कि कोचिंग प्रबंधन को छात्र- छात्राओं के मानसिक विकास की देखरेख करनी होगी और परीक्षा के दौरान उनके तनाव के लेवल को कम करने के लिए अपने केंद्रों में कम से कम एक- एक मनोवैज्ञानिक नियुक्त करना कंपलसरी रहेगा. कोचिंग संस्थानों को अपने केंद्रों में दी जाने वाली कोचिंग की क्वालिटी या कोचिंग में प्रस्तावित सुविधाओं या प्राप्त किए गए परिणाम या कक्षाओं का भाग रहे छात्रों के बारे में किसी भी दावे से जुड़ा गुमराह करने वाला प्रचार नहीं करना होगा. कोई भी कोचिंग सेंटर ग्रेजुएट से कम शिक्षा वाले ट्यूटर को अपने यहां नियुक्त नहीं कर पाएंगे.

प्रोविजन तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

इस बिल में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत कोर्ट की शक्तियां होंगी. अगर कोचिंग इंस्टिट्यूट कानून के किसी भी प्रोविजन को तोड़ते हैं, तो उसे पहली बार 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा. दूसरी बार गलती करने के बाद भी कोचिंग इंस्टिट्यूट के विरुद्ध आरोप साबित होता है, तो कारण बताओ नोटिस और सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा. इसके बाद, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इंस्टिट्यूट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगी.

ऐसे इंस्टिट्यूट जिन पर आरोप है, स्टडेंट या पेरेंटस अपील अथॉरिटी के पास केस फाइल कर सकते हैं और उसका समाधान कर सकते है. कोई भी कोचिंग इंस्टिट्यूट रेसिडेंटल और ऑनलाइन कोचिंग या ट्यूशन सेंटर और कोई भी कोचिंग इंस्टिट्यूट के वैलिड रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं चलाया जा सकता है.

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