चंडीगढ़ | हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की तरफ से ग्रुप सी पदों के सीईटी- 2025 से पहले विज्ञापित पद वापस लिए गए थे. इसे लेकर कुछ उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंचे और इसे चुनौती दी. सिंगल बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी थी. इस निर्णय पर अपील दायर की गई. न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा कि विज्ञापन वापस लेने का अधिकार नियोक्ता का है. तथा नियोक्ता का अधिकार किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है.
कोर्ट ने लगाई मोहर
खंडपीठ ने यह भी लिखा है कि भले ही पहले चार गुना को बुलाया जाना था और अब 10 गुना को बुलाया जाएगा, तो भी इस कोर्ट के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता. इससे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन वापस लेने के निर्णय को अदालत से भी हरी झंडी मिल गई है. राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद आयोग ने पद वापस लिए थे. अब यह भर्ती नई सीईटी 2025 के आधार पर होगी.
15 नवंबर तक भेजनी होगी जानकारी
दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने विभागों, बोडौं, निगमों से ग्रुप सी के खाली पदों की जानकारी मांगी है. यह जानकारी आगामी 15 नवंबर तक भेजने को कहा गया है. मुख्य सचिव द्वारा कहा गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने दिनांक 26.07.2025 और 27.07.2025 को सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) परीक्षा- 2025 आयोजित की है.
राज्य सरकार द्वारा 27.05.2025 के तहत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (ग्रुप सी और डी की भर्ती प्रक्रिया) नियम, 2025 जारी किए गए हैं, जिसके नियम- 3 में उल्लेख किया गया है कि हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन सभी विभागों और संगठनों के प्रमुख, रिक्त ग्रुप- सी पदों के लिए अपनी मांग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को एक निर्दिष्ट ड्राफ्ट में पदों के संबंधित सेवा नियमों में दिए गए पात्रता मानदंडों के साथ पेश करेंगे.
अभी तक जारी नहीं हुआ सीईटी रिजल्ट
ऐसे में सभी प्रशासनिक सचिव अपने अधीन विभागों/ बोडों/ निगमों आदि के प्रमुखों को निर्देश दें कि वे वापस लिए गए पदों के साथ-साथ भूतपूर्व अग्निवीरों के पदों को छोड़कर ग्रुप- सी के किसी भी नए पद के लिए डिमांड लेटर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल पर 15 नवंबर 2025 तक जरूर अपलोड कर दें. अभी तक आयोग ने ग्रुप सी के सीईटी- 2025 का रिजल्ट जारी नहीं किया है. रिजल्ट घोषित होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी.
