हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में अग्निवीरों, मजदूरों और महिलाओं को बड़ी सौगात, इन फैसलों पर लगी मुहर

चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें कुल 7 एजेंडे रखे गए और 6 को मंजूरी प्रदान की गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में अग्निवीर नीति, 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है.

Haryana Cabinet Meeting Nayab

अग्निवीर जवानों को तोहफा

अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में होरिजेंटल आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है. इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग करना है.

उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में किया संशोधन किया है. संशोधित प्रावधानों के अनुसार, टीडीआर नीति, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप, मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया रेशो (FAR) में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है. वर्तमान में FAR सीमा 2.25 है, जिसे अब बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है.

इन महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता

सीएम ने बताया कि हमारी सरकार ने राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण में एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों, विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने का फैसले लिया गया है. मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम संशोधन आदेश, 2026 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है.

अब राशन डिपो के नए लाइसेंस 300 राशन कार्डों के बदले 500 राशन कार्डों के ऊपर दिए जाएंगें. डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष को लिखित आवेदन तथा अच्छे कार्य के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा. यदि डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष या 65 वर्ष से 5 साल पहले निधन होता है तो उसके कानूनी वारिस को डिपो प्रदान किया जा सकता है.

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बैठक में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) नियम में संशोधन, 1964 में नया नियम 5A जोड़ने को मंजूरी दी गई. इस नियम के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को राहत दी जाएगी, जिनके लिए CLU या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रास्ता उपलब्ध नहीं है. नया रास्ता इस शर्त पर निर्धारित किया जाएगा कि  प्रोजेक्ट /लाइसेंस वाले क्षेत्र का 5% या पंचायत द्वारा रास्ते के लिए निर्धारित की गई भूमि के आकार का 4 गुना, जो भी अधिक हो, उसके मालिकाना हक का हस्तांतरण किया जाएगा. ऐसी हस्तांतरित की गई भूमि प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किए गए क्षेत्र का हिस्सा होगी और पूरी तरह विकसित रूप में तथा बाकी प्रोजेक्ट क्षेत्र में प्रयोग होने वाली जन सुविधाओं तक पहुंच के साथ दी जाएगी.

मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी

हरियाणा सीएम ने बताया कि एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा 11,257 प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,200 प्रतिमाह करने की सिफारिश की थी. आज इस घोषणा को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने विचार- विमर्श कर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का फैसला लिया है. अब प्रदेश में न्यूनतम मज़दूरी 15220 होगी.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.