हरियाणा सरकार ने युवाओं को दिया बड़ा झटका, फॉरेस्ट गार्ड की शैक्षणिक योग्यता में किया बदलाव

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की तरफ से युवाओं क़ो एक बड़ा झटका मिला है. जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव कर दिया है. हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप- C) सेवा नियम (1998) में संशोधन किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है.

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न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में किया गया बदलाव

इसके साथ ही, माइनिंग गार्ड के कुल 117 रेगुलर पदों में से एफपीएल- 2 में माइनिंग गार्ड के 22 पदों को सीनियर माइनिंग गार्ड के पदों में अपग्रेड करने के प्रस्ताव के लिए हामी भरी गई है. आपको बता दें कि इस संशोधन के साथ सीनियर माइनिंग गार्ड के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं तय कर दी गई है. इससे पहले इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं थी.

वन रक्षकों के लिए अब न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी 12वीं

अब तक वन रक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं थी लेकिन अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था उसके लिए शैक्षिक योग्यता 10+2 कर दी है. कैबिनेट ने फॉरेस्ट गार्ड्स की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को दसवीं से 10+2 तक हिंदी या संस्कृत के साथ मैट्रिक में एक विषय के रूप में या हिंदी को एक विषय के रूप में बढ़ाने के लिए संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है.

योग्यता मानदंडों को किया गया संशोधित

माइनिंग गार्ड के 22 पदों को सीनियर माइनिंग गार्ड में अपग्रेड करने के बाद अब हरियाणा खनन एवं भू विज्ञान विभाग फील्ड (ग्रुप- C) सर्विस रूल्स 1998 में सीनियर माइनिंग गार्ड के पदों को प्रमोशन से भरने के लिए योग्यता मानदंडों को संशोधित किया गया है. ये पद माइनिंग गार्ड, जिनके पास हिंदी या संस्कृत के साथ 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता हो और माइनिंग गार्ड के रूप में 10 साल का एक्सपीरियंस हो, में से प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे.

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