हरियाणा के ‘सेवा का अधिकार आयोग’ ने कर्मचारियों को किया टाइट, सही सेवा न देने लगाया 20 हजार रुपये का जुर्माना

चंडीगढ़ । हरियाणा के ‘सेवा का अधिकार आयोग’ द्वारा समय वे सही ढंग से सेवा प्रदान न करने पर सख्ती बरती जा रही है। इसी मामले में गुरुग्राम के एक वरिष्ठ नगर निगम पर सही ढंग से सेवा ना देने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही आयोग ने गुरुग्राम के कमिश्ननर को आने वाले 30 दिनों में सभी कर्मचारियों को सेवा के अधिकार के बारे में जागरुक करने के लिए एक ट्रेनिंग आयोजित करने का आदेश दिया है.

OFFICE

काम के प्रति ढिलाई बरतने वालों पर होगी सख्ती

आयोग की सचिव सुश्री मीनाक्षी राज ने बताया कि ‘सेवा का अधिकार आयोग’ काम के प्रति दृढ़ है, लेकिन कोई काम के प्रति ढिलाई करेगा तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी. उन्होंने ये भी कहा, हरियाणा सरकार द्वारा ऑटो अपील सिस्टम की क्रांतिकारी पहल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा नहीं देने पर लाभार्थियों को संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी को अपील का अधिकार दिया जाता है. कार्य के ठिक रूप से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कभी-कभी आयोग को लापरवाही या कार्य में देरी के मामले में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने में कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं.

मीनाक्षी ने आगे बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर-12ए निवासी एक व्यक्ति द्वारा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की कमी की शिकायत की गई थी जिस पर आयोग ने तत्काल संज्ञान लिया और जांच में यह पाया गया कि शिकायत सही है. क्षेत्र के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक के काम में लापरवाही मिली जबकि उसके पास 1600 सफाई कर्मचारी हैं. उन्होंने बताया कि आयोग ने कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक ऋषिपाल मलिक पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है.

जांच के दौरान यह भी पता चला कि संबंधित अधिकारी को उनके द्वारा दी जा रही विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत निर्धारित सेवा के अधिकार समय सीमा के बारे में जानकारी नहीं थी. इसलिए ‘सेवा का अधिकार आयोग’ के मुख्य आयुक्त श्री टीसी गुप्ता ने नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त को निर्देश दिए कि वे अपने अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सेवा के अधिकार पर प्रशिक्षण आयोजित करें. कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन या वीसी के माध्यम से प्रशिक्षण हो सकता है. यही नहीं इन आदेशों के जारी होने के 30 दिनों के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट दें.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!