चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) के 255 पदों के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है. जी हाँ आपको बता दें कि अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) की पूरी भर्ती कैंसिल हो गयी है.
ADA भर्ती प्रक्रिया रद्द
कोर्ट का कहना है कि जनरल नॉलेज पर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट की नौकरी के लिए जरूरी कानूनी कौशल कोई संबंधित नहीं है. इसमें योग्य उम्मीदवारों को अनुचित तरीके से बाहर रखा गया है. जस्टिस संदीप मौदगिल ने 36 पेजों के विस्तृत ऑर्डर में कहा कि एग्जाम का सिलेबस, जिसमें सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, इतिहास, भूगोल और बुनियादी गणित शामिल थे. उसमें लॉ सब्जेक्ट की अनदेखी की गई है. ऐसे में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है.
18 अक्टूबर को आया फैसला
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की तरफ से सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) के 255 पदों के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट में कानूनी विषयों को शामिल नहीं किया गया था. कोर्ट ने इसे “मनमाना और तर्कहीन” बताया, क्योंकि नौकरी की प्रकृति के लिए कानूनी विशेषज्ञता की जरूरत होती है, मगर परीक्षा में सिर्फ सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे. यह निर्णय कई याचिकाओं के बाद आया है और 18 अक्टूबर 2025 को जस्टिस संदीप मौदगिल की खंडपीठ ने इसे सुनाया है.
