हरियाणा CET नॉर्मलाजेशन के खिलाफ उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने पहली तारीख पर सुनाया फैसला

चंडीगढ़ | हरियाणा में ग्रुप C भर्ती के लिए आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) के परिणाम में नॉर्मलाजेशन फार्मूले विवाद को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने पहली ही तारीख में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के नॉर्मलाजेशन फार्मूले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया.

HIGH COURT

रिजल्ट प्रभावित होने की जताई थी संभावना

रोहतक निवासी पवन कुमार और अन्य अभ्यर्थियों ने HSSC के नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अभ्यर्थियों का कहना था कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने से रिजल्ट प्रभावित होंगे और कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा.

हाईकोर्ट ने इस याचिका को गंभीर माना और इसे अर्जेंट कैटेगरी में 29 अगस्त को सुनवाई के लिए लिस्ट किया था. वहीं, जस्टिस संदीप मोदगिल की अदालत में इस पर आज अपना फैसला सुनाया गया. यह मामला लाखों युवाओं से जुड़ा होने के कारण हाईकोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था.

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चेयरमैन ने दी प्रतिक्रिया

हाईकोर्ट के इस फैसले पर HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने X पर लिखा कि विगत कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइज़ेशन प्रक्रिया को लेकर माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में CWP- 25398- 2025 के माध्यम से याचिका दायर की थी, जिसको हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि नॉर्मलाइज़ेशन प्रक्रिया वैध एवं न्यायसंगत है.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.