चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी (ADA) की भर्ती प्रक्रिया में हाल ही में कुछ बदलाव किए गए है. सरकार के इस बदलाव पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें परीक्षा के सिलेबस को एकदम से बदलने को लेकर चुनौती दी गई है.
होगा स्क्रीनिंग टेस्ट
पूर्व में एडीए की स्क्रीनिंग परीक्षा का सिलेबस मुख्य रूप से कानूनी विषयों पर आधारित था, मगर अब इसे पूरी तरह से सामान्य ज्ञान आधारित कर दिया गया है. नए सिलेबस में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय एवं विश्व भूगोल, भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, सामान्य मानसिक क्षमता, तर्कशक्ति, अंकगणित, डाटा इंटरप्रिटेशन तथा हरियाणा सामान्य ज्ञान एवं इतिहास जैसे विषय शामिल कर दिए गए है.
बिना तार्किक आधार के बदला परीक्षा का पैटर्न
परीक्षा के पाठ्यक्रम से कानून से जुड़े विषयों को पूरी तरह हटा दिया गया है. जस्टिस संदीप मौदगिल ने इस मामले में हरियाणा सरकार, हरियाणा लोक सेवा आयोग और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और इस बारे में जवाब तलब किया है. याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता एक विधि स्नातक हैं, और उन्होंने दलील दी है कि परीक्षा का पैटर्न बिना किसी तार्किक आधार के बदल दिया गया है. भर्ती नियमों के तहत हरियाणा सरकार और एचपीएससी के बीच बिना सही परामर्श के यह बदलाव कर दिया गया है.
