चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल भर्ती से जुड़े एक मामले में स्पष्ट कर दिया गया है कि भर्ती विज्ञापन में निर्धारित शर्तों की पालना करना हर उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की मांग को ख़ारिज कर दिया. अदालत द्वारा कहा गया कि आवेदन के साथ आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना सुधार के योग्य नहीं है.
गलती से अपलोड नहीं कर पाया था सर्टिफिकेट
आवेदक को आवेदन करते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए था. याचिकाकर्ता भिवानी के दीपक ने साल 2015 में जारी विज्ञापन के तहत कांस्टेबल पद के लिए आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग श्रेणी में आवेदन किया था. उसने लिखित परीक्षा भी पास की और इंटरव्यू तक पहुंच गया. याचिकाकर्ता का कहना था कि आवेदन के वक़्त ही उसके पास आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग प्रमाण पत्र उपलब्ध था, वह गलती से इसे अपलोड नहीं कर पाया.
दूसरे उम्मीदवारों के लिए खुल जाएगा रास्ता
ऐसे में उसे केवल एक हल्की तकनीकी गलती के कारण नौकरी से वंचित नहीं किया जाए था. विज्ञापन में साफ किया गया था कि आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग प्रमाण पत्र को आवेदन के साथ अपलोड करना कंपल्सरी है. कोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि ऐसी गलती को नजरअंदाज किया, तो समान गलती करने वाले अन्य उम्मीदवारों के लिए रास्ता खुल जाएगा.
