चंडीगढ़ | हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab & Haryana High Court) को सूचना दी गयी है कि सहायक जिला अटॉनी (ADA) पद की परीक्षा के पैटर्न में इस चरण पर कोई बदलाव करने की संभावना नहीं है. इस कदम पर कोई भी बदलाव संभव नहीं है.
हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
आयोग की ओर से यह जवाब उस याचिका पर दिया है, जिसमें हाल ही में परीक्षा पाठ्यक्रम को विधि (Law) विषयों से हटाकर सामान्य ज्ञान आधारित करने के निर्णय को चुनौती पेश की गई थी. हाई कोर्ट ने इस मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया. याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गयी थी कि कमीशन का यह कदम पारंपरिक कानून आधारित परीक्षा पैटर्न से भिन्न है और इससे परीक्षा की व्यावसायिक प्रासंगिकता पर प्रभाव पड़ता है.
अब इन विषयों पर आधारित होगी परीक्षा
अब एडीए की स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम अब राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ, भारत का इतिहास, भारतीय व विश्व भूगोल, भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति व अर्थव्यवस्था, तार्किक क्षमता, विश्लेषणात्मक योग्यता, मूल अंकगणित, डाटा इंटरप्रेटेशन तथा हरियाणा सामान्य ज्ञान व इतिहास जैसे विषयों पर आधारित होगी. यानी कि अब परीक्षा में इन मामलों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे.
इसमें कानून से संबंधित विषयों को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है. इसी को लेकर उम्मीदवारों द्वारा याचिका दायर की गई थी. इसके उत्तर में हरियाणा लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी है कि फिलहाल इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है.
