चंडीगढ़ | हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने साइंटिफिक असिस्टेंट (बायोलॉजी) के विज्ञापित पदों पर सिफारिश करने के 15 महीने बाद तक वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई है. वेटिंग लिस्ट में नंबर एक पर आने का दावा करने वाले अभ्यर्थी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की है. हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जवाब दायर करने के लिए बार- बार समय मांगा गया.
3 महीने के अंदर पूरी करनी होगी प्रक्रिया
आखिरकार प्रतिवादीगण की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया कि 3 महीने में कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी. जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ द्वारा आदेश पारित करते हुए कहा गया कि 3 महीने के समय के दौरान अगर समय सीमा के अंदर आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी न्यायालय की अवमानना के लिए उत्तरदायी होगा. सरकार ने कहा है कि वेटिंग लिस्ट बनाने और खाली पदों पर नियुक्ति का लाभ देने की प्रक्रिया 3 महीने में पूरी कर ली जाएगी.
लाभ देने के लिए राज्य ने जताई सहमति
अशोक खुब्बर ने बताया कि विज्ञापन संख्या 5/ 2023 दिनांक 29.09.2023 के अंतर्गत कई कैटेगरीज के पद शामिल थे. राज्य ने सैद्धांतिक रूप से वेटिंग लिस्ट बनाने और रिक्त पदों पर नियुक्ति का लाभ देने पर सहमति जताई है. यह प्रक्रिया आज से 3 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी.
राज्य अधिवक्ता के वक्तव्य के आलोक में याचिका का निपटारा किया जाता है. यह साफ किया जाता है कि इस अवधि के दौरान अगर समय सीमा के अंदर आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी न्यायालय की अवमानना के लिए उत्तरदायी होगा.
