चंडीगढ़ | सरकारी विभागों से जानकारी मांगने के लिए लोग सूचना का अधिकार (RTI) का सहारा लेते हैं। लेकिन कई बार आवेदन करने के बाद भी समय पर जानकारी नहीं मिलती। ऐसे में लोगों को प्रथम अपील करनी पड़ती है। अब हरियाणा में भी अधिकारियों के लिए RTI अपीलों को लंबित रखना आसान नहीं होगा। बता दें कि हरियाणा सरकार ने RTI आवेदनों और प्रथम अपीलों के निपटारे को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों और संबंधित प्राधिकरणों को समय-सीमा के भीतर अपीलों का फैसला करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को अपीलकर्ता के हर प्रमुख सवाल का स्पष्ट जवाब देना होगा।
होगा कारण सहित जवाब
नए निर्देशों के मुताबिक, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अब अपील को मनमाने तरीके से लंबित नहीं रख सकेंगे। केवल औपचारिक आदेश जारी करके जिम्मेदारी पूरी करने की छूट भी नहीं होगी। अधिकारियों को अपने आदेश में बताना होगा कि अपीलकर्ता ने कौन-कौन से मुद्दे उठाए हैं और प्रत्येक मुद्दे पर क्या फैसला लिया गया है। फैसले के पीछे के कारण भी स्पष्ट रूप से दर्ज करने होंगे। इससे अपीलकर्ता को यह समझने में आसानी होगी कि उसकी मांग पर किस आधार पर निर्णय लिया गया है।
अधिकारियों को निर्देश
वहीं, राज्य जन सूचना अधिकारियों को भी सरकार ने हिदायत दी है कि कानून के तहत सार्वजनिक की जा सकने वाली जानकारी आवेदकों को बिना अनावश्यक देरी के उपलब्ध कराई जाए। RTI अधिनियम के तहत तय समय-सीमा का पालन करना अनिवार्य है। ऐसे में इस व्यवस्था का उद्देश्य सूचना मांगने वाले लोगों को समय पर जवाब दिलाना और सरकारी विभागों की जवाबदेही है।