हरियाणा सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की, जानें किन्हें मिली छूट और किन पर रहेगी पाबंदियां

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ की मियाद 28 जनवरी तक बढ़ा दी है. इसके तहत जो पाबंदियां पहले लगाई गई थी वो 28 जनवरी तक जारी रहेगी. हालांकि सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस में कुछ पाबंदियों में राहत दी गई है.

Lockdown

नए नोटिफिकेशन के तहत अब जिम 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा शराब की दुकानों को भी रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है. बार और रेस्टोरेंट भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है.

इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों जैसे अनाज मंडी, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, जिम, सिनेमा हॉल, पेट्रोल पंप, सभी सरकारी बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को इंट्री करने की इजाजत होगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है. इसके अलावा रैली, जनसभा और धरना प्रदर्शन आदि पर पहले की तरह पाबंदियां जारी रहेगी. किसी भी स्थान पर लोगों के बड़ी संख्या में एकत्रित होने पर भी पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेगी.

सभी सरकारी व गैर-सरकारी स्कूल, कोचिंग सेंटर, आईटीआई, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आंगनबाड़ी केंद्र इत्यादि बंद रहेंगे. दुकानों व बाजारों को शाम 6 बजें तक खोलने की अनुमति रहेगी लेकिन आवश्यक सेवाओं जैसे दूध, मेडिकल स्टोर आदि की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खुली रहेगी. सभी सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंगपूल बंद रहेंगे. केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयारियां कर रहे खिलाड़ियों को अभ्यास करने की छूट प्रदान की गई है.

कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी किए गए हैं. भीड़-भाड़ वाले स्थान पर सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा. मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश वासियों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!