चंडीगढ़ | हरियाणा रोजगार कौशल निगम (HKRNL) के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी को लेकर जो नियम बनाएं गए है, उनकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है. कैबिनेट में नियमों को हरी झंडी दे दी गई है. खास बात यह है कि इन कर्मचारियों को कहीं भी काम करने के लिए रेडी रहना होगा. यानी कि इन कर्मचारियों को काम के लिए कहीं भी बुलाया जा सकता है.
मानसिक रूप से तैयार रहे कर्मचारी
अपॉइंटमेंट लेटर में भी यह लिखा जाएगा कि उन्हें भारत में कहीं भी लगाया जा सकता है. ऐसे में कर्मचारी को ट्रांसफर और डेपुटेशन को लेकर मानसिक रूप से तैयार रहे. वहीं, कर्मचारियों का साल उनकी नियुक्ति की तारीख से माना जाएगा. अगर कहीं कर्मचारी सरप्लस है, तो उसके लिए वित्त विभाग की स्वीकृति लेकर संबंधित विभाग में पद सृजित किया जाएगा या उसे दूसरे विभाग में एडजस्ट किया जा सकता है.
दस्तावेजों में गड़बड़ी होने पर सेवाएं होगी समाप्त
अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहेगा, तो उसे 1 महीने का नोटिस देना होगा. ऐसा न करने पर एक महीने का वेतन देना होगा. इसी तरह यदि कर्मचारी के दस्तावेजों गड़बड़ी मिलती है तो सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी. वहीं, कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कर्मचारियों की तरह कार्यवाही हो पायेगी. जिसके खिलाफ वे प्रशासनिक सचिव के पास अपील भी कर पाएंगे.
एचकेआरएन के तहत, रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं हटाने के दिए जा रहे बयानों पर कर्मचारियों के साझा मोर्चा हरियाणा रोडवेज ने सवाल खड़ा किया है.
कर्मचारी को देना होगा शपथ पत्र
प्रवक्ता सुधीर अहलावत का कहना है कि क्या अस्थायी रोजगार वास्तव में रोजगार की गारंटी है. रोजगार की वास्तविक गारंटी देनी है तो युवाओं की स्थायी भर्ती की जाये. शादीशुदा कर्मचारियों को एक शपथ पत्र भी देना होगा. इस शपथ पत्र में यह होगा कि कर्मचारी की सिर्फ एक ही पत्नी है. वह लिव इन में नहीं रह रहा है. अगर कर्मचारी अविवाहित है, तो उसे शपथ पत्र देना होगा कि वह दहेज नहीं लेगा. अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के साथ यह शपथ पत्र भी देना होगा कि कर्मचारी ने बहु विवाह नहीं किया है.
