हरियाणा में 6600 पदों पर निकली कॉन्स्टेबल भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रद्द की सभी याचिकाएं; जल्द होगी जॉइनिंग

चंडीगढ़ | हरियाणा में 6,600 पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय किया है. हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है. अब सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है. हरियाणा सरकार जल्द ही चुने गए कैंडिडेट्स की जॉइनिंग कराने की शुरुआत करेगी. जैसा कि आप सभी जानते है हरियाणा में पुरुष व महिला कॉन्स्टेबल के 6,600 पदों के लिए हो रही भर्ती पर पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को सुनवाई के दौरान रोक लगा दी थी.

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हाई कोर्ट ने रद्द की सभी याचिकाएं

साथ ही, हरियाणा सरकार को 15 जुलाई तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया था. मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई जिस में हाईकोर्ट ने दाखिल सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले में 41 आवेदकों ने याचिकाएं दाखिल की थीं. याचिका में आवेदकों ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पुरुष व महिला कॉन्स्टेबल के 6,600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसके बाद, भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ. परीक्षा के बाद अन्य सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और जब नियुक्ति का समय आया तो हरियाणा सरकार ने नॉर्मलाइजेशन लगा दिया.

याचिकाकर्ताओ ने हरियाणा सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से की थी. सुनवाई के दौरान सरकार ने HC में जवाब दिया था कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर मामला लंबित रहते नियुक्ति नहीं होगी. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि भर्ती के लिए जो फॉर्मूला अपनाया जा रहा है उसका सैंपल कोर्ट में पेश करें.

याची पक्ष की ओर के वकील रविंद्र ढुल ने हाईकोर्ट को बताया था कि सरकार ने कोर्ट का विश्वास तोड़ा है. उन्होंने कहा कि सरकार हाईकोर्ट में फॉर्मूला सौंपे बिना भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में लगी है. हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार को खूब फटकारा और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने पर 15 जुलाई तक रोक लगा दी. HSSC को तथा हरियाणा सरकार को अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया.

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