हरियाणा में ‘अग्निपथ’ पर बवाल: धारा-144 लागू, इंटरनेट व SMS सेवाएं रहेगी बंद

फरीदाबाद | केन्द्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर कल हरियाणा में खूब बवाल मचा. प्रदेश के अनेक जिलों रेवाड़ी, पलवल, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद में युवाओं ने सरकार की इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर कर रोष प्रदर्शन किया. पलवल में तो युवाओं का उग्र रूप देखने को मिला. गुस्साए युवाओं ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया. पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई और डीसी आवास पर पथराव किया गया. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा जिसमें कई युवाओं को चोटें आई हैं.

Agneepath Scheme Protest

कानून व्यवस्था बनाए रखने व किसी भी तरह की अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए हरियाणा गृह विभाग और जिला प्रशासन द्वारा पलवल व फरीदाबाद जिलें में मोबाइल इंटरनेट, SMS, डोंगल की सेवाएं अस्थाई तौर पर बंद रखने का फैसला लिया है. यह आदेश अगले 24 घंटे तक लागू रहेंगे.  वही फरीदाबाद जिला प्रशासन ने जिलें में धारा-144 लागू कर दी है. जिला प्रशासन को आशंका है कि अग्निपथ योजना के विरोध में बड़ी संख्या में युवा यहां भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं. इसलिए ऐतिहात के तौर पर पहले ही यह फैसला लिया गया है.

हरियाणा सरकार ने दोनों जिलों में तुरंत प्रभाव से इंटरनेट सेवाओं (2G/3G/4G/सीडीएमए/जीपीआरएस), सभी SMS सेवाओं, जिसमें बल्क SMS भी शामिल है (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) तथा मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं आदि को 16 जून, 2022 (शाम 4:00 बजे से) अगले 24 घंटों के लिए अस्थाई रूप से बंद करने के आदेश जारी किए हैं.

सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नई सेना भर्ती नीति अग्निपथ के कारण संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जिला फरीदाबाद और पलवल में प्रदर्शनकारियों, आंदोलनकारियों, उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों द्वारा क्षेत्र में तनाव, नाराज़गी या व्यक्तियों को चोट, जान व संपत्ति के लिए खतरा और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है. इसे देखते हुए SMS और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे WhatsApp, Facebook, Twitter आदि के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को अगले 24 घंटे के लिए बंद करने का निर्णय लिया है.

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रकार के दुष्प्रचार और अफवाहें आंदोलनकारियों तथा प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ाने और उनकी लामबंदी का काम करती हैं, जो आगजनी या तोड़फोड़ और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर जान की गंभीर हानि और सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और उपरोक्त आदेश की अवहेलना का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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