डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए बिजली निगम की शानदार योजना, ऐसे उठा सकते हैं फायदा

जींद | दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए बड़ा फैसला लिया है. बिजली निगम द्वारा सरचार्ज माफी योजना शुरू की गई है जिसका फायदा 30 नवंबर तक बिजली उपभोक्ता उठा सकते हैं. इस दौरान 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया बिलों पर उपभोक्ताओं को सरचार्ज के भुगतान से छूट मिलेगी.

Electricity Board

इस योजना का फायदा उठाने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को बिल की मूल राशि को तीन किश्तों में जमा करवाते हुए वर्तमान के 6 बिलों को नियमित रूप से भरना होगा. घरेलू, व्यवसायिक या फिर कृषि, सभी वर्गों के उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. यह योजना सभी प्रकार के शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं तथा चालू व कटे हुए कनेक्शनों पर लागू होगी.

इस योजना के तहत उपभोक्ता यदि अपने बकाया बिल की मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करता है तो उसे 5% की एक्स्ट्रा छूट प्रदान की जाएगी. यदि उपभोक्ता इस योजना में शामिल होने पर बकाया बिल तीन किश्तों में या एकमुश्त भुगतान व वर्तमान के 6 बिलों को नियमित रूप से नहीं भरता है तो उपभोक्ता को टोटल ब्याज की राशि का भुगतान करना होगा व उसे इस योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा.

उपभोक्ताओं के लिए ब्याज माफी योजना

इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी. इसके तहत उपभोक्ता से 11% सालाना दर से ब्याज लिया जाएगा जोकि पहले 1.5% प्रति माह की दर से देय था. जिन उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन कटा हुआ है वो एकमुश्त या तीन किश्तों में अपना बकाया बिल का भुगतान कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता अपने क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.

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