आवास नवीनीकरण योजना के तहत BPL परिवारों को मिलेंगे 80 हजार रुपये, ऐसे उठाए योजना का लाभ

कुरुक्षेत्र | हरियाणा की मनोहर सरकार ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना को लेकर बड़ा बदलाव किया है. कुरुक्षेत्र डीसी शांतनु शर्मा ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए क्रियान्वित की गई इस योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा. उन्होंने बताया कि अब तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था.

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कुरुक्षेत्र डीसी शांतनु शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए सभी बीपीएल परिवारों को 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है.

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी बातें

  1. आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए और उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए.
  2. आवेदनकर्ता के पास अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाणपत्र होना चाहिए.
  3. प्रार्थी के पास परिवार पहचान पत्र आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर,राशन पत्रिका, एससी/ बीसी जाति प्रमाणपत्र, बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात होना अनिवार्य है.
  4. आवेदनकर्ता का अपना कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए.

इस तरह करें आवेदन

  1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले haryanascbc.gov.in पर जाकर फार्म डाउनलोड करके उसे भरना होगा. फार्म के साथ उपर बताए गए सभी डाक्यूमेंट्स लगाना अनिवार्य है.
  2. उसके बाद ये फार्म आपके नजदीकी CSC सेंटर से ऑनलाइन करवाना है और इसके बाद इस फार्म को अपने जिलें के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करवाना होगा.
  3. आवेदन करते समय कोई भी गलत जानकारी न भरें. सभी डाक्यूमेंट्स की साफ कॉपी संलग्न करें ताकि आपका काम जल्दी हो सके.

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