भिवानी | हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी करके बताया जो कर्मचारी लॉकडाउन से पहले हरियाणा मे सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों, स्थानीय निगमों और संस्थाओ मे अनुबंध के आधार कार्य कर रहे थे. उन्हें मार्च- अप्रैल का वेतन दिया जायेगा. चाहे उन्होंने उस समय कार्य किया हो या नहीं, या उनकी हाजरी लगी हो या नही. हरियाणा सरकार उनको वेतन देगी.
यह वेतन ऑउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत दिया जायेगा. लॉकडाउन के कारण हरियाणा सरकार उनके वेतन नहीं दे पाई थी. अब सरकार द्वारा यह अहम फैसला लिया गया है. कर्मचारियों को मार्च व अप्रैल का वेतन उपलब्ध करवाया गया. जिन कर्मचारियों का वेतन अभी नहीं मिला है उन्हें भी 7 दिन के अंदर वेतन उपलब्ध करवाया जायेगा. लॉकडाउन मे काम न कर पाने वाले कर्मचारियों को भी वेतन दिया जायेगा.
