अब दो गुना वाटर चार्ज देने को तैयार हो जाएं, हरियाणा में जनस्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने लिया फैसला

पानीपत | पानी की वेस्टेज को रोकने के लिए हरियाणा जन स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती अपना ली है. अब बिना मीटर वाले पानी उपभोक्ताओं से दोगुना वाटर चार्ज वसूल करने की तैयारियां की जा रही हैं. जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा वाटर चार्ज को ₹48 से बढ़ाकर ₹96 कर दिया गया है. इसी तरह वेस्ट वाटर चार्ज को भी बढ़ा दिया गया है. पहले वेस्ट वाटर चार्ज ₹12 था लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹24 कर दिया गया है. अब उपभोक्ताओं को 96 और ₹24 को मिलाकर ₹120 देने होंगे. पहले उपभोक्ताओं को कुल केवल ₹60 प्रति माह चार्ज देना होता था. वहीं अब उपभोक्ताओं को ₹120 प्रति माह चार्ज देना पड़ेगा. इसी तरह व्यवसायिक, औद्योगिक और अन्य संस्थानों में हर माह हजार रुपए के हिसाब से वाटर चार्ज वसूल होगा. इससे ना केवल बिना मीटर के पानी उपयोग कर रहे उपभोक्ता पानी का मीटर लगवाएंगे बल्कि साथ-साथ विभाग को भी राजस्व का लाभ मिलेगा.

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इस संबंध में जन स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यालयों में लेटर जारी कर दिया गया है. इस फैसले से बिना मीटर वाले घरेलू पानी उपभोक्ता मीटर लगवाने में रुचि दिखाएंगे. अब जल उपभोक्ताओं को नए रेट के अनुसार चार्ज देना होगा. बिना मीटर वाले घरेलू जल उपभोक्ताओं को 1 वर्ष के लिए ₹120 के हिसाब से पानी का बिल देना होगा. जो जल उपभोक्ता 1 साल तक पानी का बिल नहीं चुकाएगा उसका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा.

जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए इस फैसले से न केवल जल उपभोक्ताओं की पानी का चार्ज भरने में हो रही लापरवाही खत्म होगी, बल्कि पानी का चार्ज वसूलने में जन स्वास्थ्य विभाग को भी कोई कठिनाई नहीं आएगी. यदि जल उपभोक्ता अपना पानी का मीटर नहीं लगाता है तो पैनल रेट के हिसाब से उपभोक्ता से पानी का बिल लिया जाएगा. यह बिल प्रदेश सरकार समय-समय पर तय करती है.

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