रुक गया 31 लाख आयकरदाताओं का रिफंड, ITR वैरिफाई न कराने वालों पर आएगा संकट; ऐसे ठीक करे गलती

नई दिल्ली | देशभर में 31 लाख आयकरदाताओं को रिफंड का पैसा लेने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में अगर इन लोगों ने जल्दी ITR दाखिल करते समय हुई गलती को नहीं सुधारा तो इनकम टैक्स रिटर्न अमान्य हो सकता है. इसका नतीजा होगा कि उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा. इससे इन लोगों को बड़ा आर्थिक नुकसान भी होगा. बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त के बीच 72,215 करोड़ रुपए टैक्स रिफंड के रूप में जारी कर दिए हैं.

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इनमें से 37,775 करोड रुपए का रिफंड कंपनियों को दे दिया गया है और 34,406 करोड रुपए व्यक्तिगत आयकरदाताओं को दिए गए हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को रिफंड नहीं मिला है. ऐसा इन आयकरदाताओं की ओर से आईटीआर दाखिल करने के दौरान हुई एक छोटी सी गलती की वजह से हो सकता है.

वैरिफाई नहीं करवाई तो अमान्य हो सकती है ITR

इन आयकरदाताओं ने आयकर रिटर्न तो भर दी लेकिन अपनी ITR को अभी तक वेरीफाई नहीं करवाया है. इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक, सभी आईटीआर दाखिल करने वालों को 30 दिन के अंदर- अंदर अपने रिटर्न को वेरीफाई करवाना आवश्यक है. इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी ने बताया कि जब कोई आयकरदाता अपने आईटीआर को सत्यापित करने में विफल रहता है तो ऐसे में रिटर्न को प्रोसेसिंग के लिए नहीं लिया जा सकता और इसका नतीजा होता है कि टैक्स रिफंड जारी नहीं किया जा सकता. ऐसे में अगर ITR सत्यापित नहीं होगी तो वह फिर अमान्य घोषित हो जाती है.

सोशल मीडिया के जरिए कई बार अलर्ट कर चुका है डिपार्मेंट

इनकम टैक्स विभाग सोशल मीडिया पर आधिकारिक तौर पर आइटीआर दाखिल करने व वैरिफाई करने के लिए कई बार आयकरदाताओं को अलर्ट कर चुका है. इसके लिए डिपार्टमेंट वर्तमान में X व पूर्व में ट्विटर पर भी कई पोस्ट सांझा कर चुका है. पिछले दिनों विभाग ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि प्रिय आयकरदाताओ आज ही अपनी ई फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें.

फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर अपना ITR वैरिफाई करना नहीं भूले. देर से वैरिफिकेशन करने पर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार लेट फीस भी आप पर लगाई जा सकती है. देरी न करें आज ही अपना ITR सत्यापित करें.

ITR वैरिफाई करने के 6 तरीके

ITR ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यमों में वैरिफाई किया जा सकता है. ITR सत्यापित करने के कुल 6 तरीके हैं. इनमें से 5 तरीके ऑनलाइन हैं और 1 तरीका ऑफलाइन है. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलने वाले ओटीपी, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एटीएम और नेटबैंकिंग की सहायता से ऑनलाइन आईटीआर वेरीफाई कर सकते हो. आईटीआर- वी फार्म की साइन की हुई कॉपी डाक से इनकम टैक्‍स विभाग को भेजकर भी आईटीआर का वेरीफिकेशन किया जा सकता है.

6.59 करोड़ आयकरदाता ही करवा पाए वैरिफाई

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक, 23 अगस्त तक 6.91 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं लेकिन मात्र 6.59 करोड़ आयकरदाता ही अपनी रिटर्न की वैरिफिकेशन करवा पाए हैं.

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