ऐलनाबाद उपचुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रचार- प्रसार के लिए हिदायतें जारी, जानें

सिरसा । ऐलनाबाद उपचुनाव का बिगुल बजते ही चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है और आचार संहिता के मद्देनजर राजनीतिक दलों, संगठनों व उम्मीदवारों के लिए हिदायतें जारी कर दी गई है. चुनाव आयोग की ओर से जारी हिदायतों के मुताबिक कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार किसी भी व्यक्तिगत ज़मीन, भवन, दीवार पर चुनाव के झंडे, बैनर, पोस्टर चिपका व नारे आदि नहीं लिखवा सकता है. किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान की स्थिति में संबंधित राजनीतिक पार्टी व उम्मीदवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 425,426,427,433 व आपराधिक दंड संहिता 1973 की धारा 133 , हरियाणा सम्पत्ति अधिनियम तथा नगर पालिका कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. नुकसान की भरपाई जिला प्रशासन द्वारा संबंधित राजनीतिक पार्टी व उम्मीदवार , संगठन या व्यक्ति से की जाएगी.

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हानि पहुंचने पर होगी कार्रवाई

जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति जैसे बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन पर एहतियाती नोटिस बोर्ड, हाइवे पर सड़कों व महत्वपूर्ण चौराहों की दिशा का संकेत, हाइवे पर मील का पत्थर या आम जनता की सुविधा के लिए प्रदर्शित कोई अन्य श्राइन बोर्ड चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. चुनाव प्रचार के दौरान इन्हें हानि पहुंचाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश की कड़ाई से पालना के लिए संबंधित क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी बतौर प्रवर्तक मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे. उपमंडल अधिकारी नागरिक द्वारा फ्लाइंग स्क्वॉड तैयार की जाएगी.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वॉड कमेटी पूरे दिन की घटनाक्रम की रिपोर्ट प्रतिदिन संबंधित एसडीएम को सौंपेगी. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आदर्श चुनाव आचार संहिता में किसी भी प्रकार की संपत्ति की नुकसान की स्थिति में पुलिस अधीक्षक द्वारा डीएसपी, एसएचओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जांच की जाएगी.

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