हिसार | हरियाणा में विधवा व बुढ़ापा पेंशन को लेकर आमजन के लिए जरूरी खबर है. इसके लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) में कुछ जानकारियां अपडेट करवानी अनिवार्य हैं. अगर इन पेंशनों के पात्र अपनी फैमिली आईडी में ये जानकारी अपडेट नहीं करवाएंगे, तो उनकी विधवा पेंशन या बुढ़ापा पेंशन समय पर शुरू नहीं हो पाएगी.
फैमिली आईडी करवाएं अपडेट
इसके लिए खंड विकास एवं पंचायत विभाग कार्यालय तथा हांसी लघु सचिवालय परिसर में स्थित नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कार्यालय के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है. क्षेत्रीय नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कुलदीप जांगड़ा ने बताया कि पेंशन शुरू करवाने के लिए फैमिली आईडी को अपडेट करवाना जरूरी है.
विधवा पेंशन के लिए जरूरी डॉक्मेंट्स
विधवा पेंशन बनवाने के लिए सबसे पहले मृत्यु होने वाले व्यक्ति का नाम फैमिली आईडी से कटवाना है. यह नाम कटवाने के लिए उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, क्योंकि ओरिजिनल मृत्यु प्रमाण पत्र फैमिली आईडी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. मृतक का नाम फैमिली आईडी से कटने के बाद मृतक की पत्नी को फैमिली आईडी में अपना मैरिटल स्टेटस बदलवाना होगा, यानि उनको विवाहिता की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा. ये रिक्वेस्ट आवेदन करने वाले स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं. ये दोनों प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधवा महिला के बैंक खाते को फैमिली आईडी से जुड़वाना होगा.
बुढ़ापा पेंशन के लिए प्रकिया
60 वर्ष पूरे होने पर बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए भी फैमिली आईडी में कुछ जानकारी अपडेट करवानी जरूरी हैं. यह प्रो एक्टिव स्कीम है यानि पात्र अपनी खुद की लॉग- इन आईडी से PPP पोर्टल पर ओटीपी के माध्यम से ये जानकारी अपडेट कर सकता है. बुढ़ापा पेंशन के लिए सबसे पहले फैमिली आईडी में 60 वर्ष की उम्र वेरिफाई होनी अनिवार्य है.
उम्र वेरिफाई करवाने के लिए पात्र का 2019 से पहले का वोटर कार्ड होना चाहिए जिसमें उनकी उम्र 60 साल होनी चाहिए. इसके अलावा, पात्र का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए. अगर पात्र ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है तो उनका पहली या दूसरी कक्षा में स्कूल में नाम लिखवाने का सबूत होना चाहिए.
