हरियाणा विस में 4 विधेयक हुए पास, कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी समेत इन बिलों पर लगी मोहर

चंडीगढ़ | हरियाणा विधानसभा (Haryana Vidhansabha) के बजट सत्र के 10वें दिन चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए. इनमें हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक भी शामिल है, जिसके तहत अब कोई भी सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा. इस कानून का उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

Haryana Vidhansabha Assembly

ट्रैवल एजेंट और जुआ- सट्टा विधेयक भी पारित

इसके अलावा हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक- 2025 भी पास किया गया. इसके तहत, बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के काम करने वाले ट्रैवल एजेंटों को अधिकतम सात साल की कैद और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. सदन में जुआ- सट्टा विधेयक- 2025 भी पारित किया गया. इस विधेयक के तहत, मैच फिक्सिंग, चुनावी सट्टेबाजी और खेलों में सट्टा लगाने वालों को 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा, दोषियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी.

कर्मचारियों के लिए हुआ ये विधेयक पारित

विधानसभा में हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक- 2024 भी पारित किया गया. इसके तहत, जो कर्मचारी 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे, उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी. इसके अलावा, बागवानी पौधशाला और अपर्ण संस्था के नियंत्रण से संबंधित विधेयकों को भी सदन में बहाल किया गया.

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Nisha Tanwar
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