नई दिल्ली | हर साल दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप ले लेती है. सरकारों के लगातार प्रयासों के बावजूद भी इससे पूरी तरह निजात पाना मुश्किल साबित हो रहा है. इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में पटाखों पर पूरे साल के प्रतिबंध के बाद, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने लोगों से इस नियम के उल्लंघन की सूचना देने में सहयोग की अपील की है.
निर्माण से लेकर उपयोग तक सब पर बैन
DPCC द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन डिलीवरी और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है. यह प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर लगाया गया है. 19 दिसंबर 2024 को दिल्ली सरकार ने इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से अधिसूचित भी किया था.
ऐसे दें उल्लंघन की सूचना
DPCC ने नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि कोई व्यक्ति, दुकान या संस्था इस नियम का उल्लंघन करता है, तो इसकी सूचना ग्रीन दिल्ली मोबाइल ऐप, ध्वनि प्रदूषण पोर्टल (ngms.delhi.gov.in), हेल्पलाइन नंबर 155271 या आपात सेवा ERSS- 112 पर दी जा सकती है. बताते चलें कि यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.
