चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक और राहत भरा फैसला लिया है. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के बाद अब दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने भी ट्यूबवेल शिफ्टिंग के दौरान किसानों से वसूल किए जाने वाले सरचार्ज को माफ कर दिया है.

शर्तें रहेगी लागू
DHBVN द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि कोई किसान अपने एग्रीकल्चर पॉवर ट्यूबवेल कनेक्शन को अपनी ही जमीन पर 70 मीटर के दायरे में शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अब किसी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ेगा. राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कुछ शर्तें भी लागू की गई है. किसान बोर फेल होने, पानी में खारापन, सरकारी भूमि अधिग्रहण और विवाद समेत कोई अन्य मजबूरी जो उसके बस में नहीं होगी, ऐसी स्थिति में ही ट्यूबवेल शिफ्ट कर सकेगा.
निर्देश जारी
इससे पहले UHBVN की ओर से इस बाबत निर्देश जारी किए जा चुके हैं. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के चीफ इंजीनियर की ओर से सभी अधीक्षण अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं और उपमंडल अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसान के ट्यूबवेल कनेक्शन को उसके मूल स्थान से 70 मीटर की दूरी के भीतर स्थानांतरित करने के लिए कोई खर्च नहीं लिया जाएगा.