गुरुग्राम | दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं को अच्छी खबर सुनाई है. बिजली निगम ने किसी कारणवश बिल जमा न करने वाले ऐसे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए सरचार्ज माफी योजना शुरू की हैं. इस योजना का बिजली उपभोक्ता 11 नवंबर तक लाभ उठा सकेंगे.
इन उपभोक्ताओं को लाभ
बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अशोक गर्ग ने बताया कि इस योजना को सभी बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. बिजली निगम की कोशिश हैं कि डिफाल्टर बिजली उपभोक्ता मूल राशि जमा कर दें.
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 31 अगस्त 2024 तक डिफाल्टर रहे उपभोक्ता, जिनके बिजली बिल 9 मई 2025 तक बकाया है, इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे. इसमें ग्रामीण- शहरी घरेलू उपभोक्ता, कृषि श्रेणी, औद्योगिक, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार और अन्य पब्लिक यूटिलिटी उपभोक्ता शामिल हैं.
इस तरह मिलेगा छूट का लाभ
अशोक गर्ग ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर मूल राशि पर 10 फीसदी छूट और पूरा ब्याज माफ किया जाएगा. औद्योगिक उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 50% अधिभार माफी मिलेगी, जबकि कृषि उपभोक्ता बकाया राशि तीन बिलिंग चक्रों में चुका सकते हैं. सरकारी व अन्य संस्थानों को एकमुश्त भुगतान पर ब्याज माफी दी जाएगी. इसके अलावा, गलत बिलिंग वाले उपभोक्ता बिल सही करवाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं.
उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के मामले कोर्ट में लंबित है, वो अपना केस वापस लेकर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं. छूटी हुई किश्त या समय पर भुगतान न करने पर उपभोक्ता योजना से बाहर हो जाएंगे और ब्याज दोबारा वसूला जायेगा. काटे गए कनेक्शनों को भी निर्धारित शर्तों पर जोड़ा जायेगा.
