चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने राज्य के असहाय और बेसहारा बच्चों के लिए नई पेंशन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत, उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है. इसके योग्य बच्चों को प्रत्येक महीना 1850 रुपए की दर से पेंशन दी जाएगी. इस योजना का उद्वेश्य उन बच्चों की आर्थिक मदद करना है, जो किसी कारण वश अपने माता- पिता या परिवार से वंचित है.
आवश्यक दस्तावेज
- योजना का लाभ उठाने के लिए ये दस्तावेज आवश्यक है
- बेसहारा होने का प्रमाण- पत्र
- जन्म प्रमाण- पत्र
- हरियाणा में कम से कम पाँच वर्ष का निवास प्रमाण- पत्र ( फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड)
- परिवार पहचान पत्र
- यदि इनमें से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो इस स्थिति में आवेदक 5 वर्ष से अधिक की रिहायश की लिखित कॉपी प्रस्तुत कर सकता है.
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक एवं योग्य आवेदक केंद्रो पर जाकर आवेदन कर सकते है, जैसे अत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर (CSC). आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित फोटो कॉपी जमा करनी होगी.
