गुरुग्राम | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदुषण से हालात बेहद खराब होते नजर आ रहे हैं. यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है और स्मॉग की घनी चादर ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है. लोगों का खुली हवा में सांस लेना दूभर हो चुका है.
AQI के गंभीर श्रेणी में दर्ज होने के बाद CAQM ने GRAP का चौथा चरण लागू कर दिया है जिसके चलते लोगों को कई तरह की पाबंदियों से जूझना होगा. इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने कॉरपोरेट और प्राइवेट संस्थानों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है. वहीं, सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है.
गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम के आदेश
CAQM द्वारा 13 दिसंबर को जारी आदेशानुसार जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ऑफिसों को केवल 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ ही संचालित करने की परमिशन दी जाती है. जबकि बाकी के 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं. यह नियम उन सभी गैर- आवश्यक सेवाओं पर लागू होगा जो डिजिटल मोड में संचालित हो सकती है. प्रशासन का यह कदम सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने और प्रदूषण के स्तर को नीचे लाने के उद्देश्य से उठाया गया है.
सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव
CAQM के आदेशानुसार GRAP के चौथे चरण के दौरान राज्य सरकार और नगर निगम/ परिषदों/समितियों के तहत गुरुग्राम जिले के सभी सरकारी दफ्तरों में ऑफिस का समय प्रभावी रहेगा.
इसमें बताया गया है कि प्रदेश सरकार के कार्यालयों का समय सुबह साढ़े 9 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक रहेगा और गुरुग्राम व मानेसर नगर निगम के कार्यालय का समय सुबह साढ़े 8 बजे से शाम साढ़े 4 बजे तक होगा. वहीं, सोहना, पटौदी और मंडी नगर परिषदों और फर्रुखनगर नगर समिति के दफ्तरों का समय भी सुबह साढ़े 8 बजे से शाम साढ़े चार बजे तक रहेगा.
