चंडीगढ़ | हरियाणा में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. विभाग ने इन कर्मचारियों को नई सामूहिक बीमा योजना- 1985 के अनुसार ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (GIS) अकाउंट नंबर आवंटित करने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, डायट और SCERT गुरुग्राम को भेजा गया है.
GIS नंबर का प्रारूप
हरियाणा सरकार को जानकारी मिली है कि कई अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से वर्षों से GIS की राशि कट रही है, लेकिन उन्हे अभी तक GIS अकाउंट नंबर नहीं मिले है. इसके कारण कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या सेवा अवधि के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को बीमा राशि के भुगतान में बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है.
शिक्षा विभाग के अनुसार, GIS नंबर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने- अपने जिलों में बांटे जाएंगे. यह GIS नंबर का प्रारूप HREdu./वर्ष/जिला/GIS/नंबर होगा. यदि हम उदाहरण के तौर इसे समझे तो ये कुछ ऐसे होगा… यदि किसी कर्मचारी ने साल 2014 में हिसार जिले में ड्यूटी ज्वाइंन की है, तो उसका GIS HRE.du/2014/Hisar/GIS नंबर होगा.
GIS नंबर अनिवार्य
शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार जिन कर्मचारियों को GIS नंबर नहीं मिले है, उन्हें जल्द- से- जल्द नंबर बांटे जाए. इसके अलावा नए ज्वाइंन कर्मचारियों को भी GIS नंबर लेना जरूरी किया गया है. GIS नंबर मिलते ही निर्धारित प्रपत्र से संबंधित पूरी जानकारी 10 दिनों के अंदर शिक्षा निदेशालय को भेजनी होगी.
