चंडीगढ़ | हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने साल 2025- 26 के लिए 25 तरह के आधुनिक कृषि यंत्रों पर 40 से 50% सब्सिडी पर देने की घोषणा की है. सरकार की इस योजना के तहत बैटरी/ इलेक्ट्रिक/ सोलर चालित पावर वीडर, ट्रैक्टर चालित फर्टिलाइजर ब्रोडकास्टर, हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर, चारा काटने वाला यंत्र, साइलेज पैकिंग मशीन, धान मोबाइल ड्रायर, लेजर लैंड लेवलर, रोटावेटर, आलू प्लांटर सहित कुल 25 उपकरणों को सब्सिडी योजना में शामिल किया है.

किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.gov.in पर 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. प्रत्येक फैमिली आईडी से केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा और यह प्रकिया पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगी. आवेदनकर्ता किसान मेरी फसल- मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए और पिछले 3 सालों में उसी मशीन पर किसी भी सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया गया हो.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
संबंधित विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों के लिए भूमि पंजीकरण के आधार पर लाभ सुनिश्चित किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी उनमें वैध ट्रैक्टर RC (केवल ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए), फैमिली आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट विवरण, पटवारी रिपोर्ट, मेरी फसल- मेरा ब्योरा रसीद, स्वयं घोषणा पत्र और अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं.
खाते में ट्रांसफर होगी सब्सिडी
उन्होंने बताया कि आवेदकों का चयन डीसी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रा के जरिए किया जाएगा. चयनित किसान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित निर्माता/ डीलर से कृषि उपकरण खरीदने पर ही इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे. उपकरण खरीद के बाद कमेटी द्वारा गठित समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा. इसके बाद, बजट की उपलब्धता के अनुसार सब्सिडी राशि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी.