चंडीगढ़ | हरियाणा में पंच और सरपंच का चुनाव लड़ने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. बता दें कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं.

क्रिमिनल केस का करना होगा खुलासा
नए निर्देशानुसार, यदि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज एवं लंबित हैं या जिन मामलों में उन्हें पहले दोषी ठहराया गया हैं, उन्हें ऐसे मामलों के बारे में कम से कम एक हिंदी और एक इंग्लिश सहित दो अखबारों में एक घोषणा प्रकाशित करनी होगी.
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ही ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करने वाले राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किए थे, जिनके खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज एवं लंबित हैं या जिन मामलों में उन्हें पहले दोषी ठहराया है. उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य में अब यह घोषणा प्ररुप 1- K में उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख के अगले दिन से और मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक कम से कम तीन बार प्रकाशित करवाई जानी होगी.
राजनीतिक दलों को मानने होंगे नियम
उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के मामले में, चाहे वे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और पंजीकृत गैर- मान्यता प्राप्त दल हो, ऐसे उम्मीदवारों को घोषणा करनी होगी कि उन्होंने इस बारे अपने सम्बन्धित राजनीतिक दल को भी अवगत करवा दिया है.
राजनीतिक दल जो अपराधिक मामले वाले उम्मीदवार खड़े करते हैं, उन्हें संबंधित उपायुक्त- कम- जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को इससे जुड़ी रिपोर्ट देनी होगी.