चंडीगढ़ | हरियाणा में ग्रुप D कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बता दें कि सूबे की नायब सैनी सरकार ने सभी D ग्रुप कर्मचारियों (स्थायी एवं अस्थायी) को गेहूं खरीद के लिए एडवांस 27 हजार रुपए देने का फैसला लिया है. खास बात यह है कि इस धनराशि पर कर्मचारियों से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा.

7 मई तक जमा कराएं आवेदन
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस धनराशि का लाभ केवल अपने या अपने परिवार की खपत के लिए गेहूं खरीदने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगा. इसके लिए कर्मचारियों को 7 मई तक निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर अकाउंट्स एंड पार्टीशन ब्रांच में जमा कराना होगा.
आदेश में आगे बताया गया है कि आवेदन फॉर्म जमा कराने का समय शाम 4 से 5 बजे तक रहेगा. आवेदन फॉर्म मुख्य सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट www.csharyana.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है.
यह रहेगी शर्तें
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि गेहूं खरीद के लिए दी जा रही एडवांस धनराशि का कर्मचारी किस्तों में भुगतान कर सकेंगे. यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी पर हैं तो केवल एक को ही इसका लाभ मिलेगा. डेपुटेशन पर गए कर्मचारियों, वर्क-चार्ज्ड, कंटिंजेंट, दैनिक मजदूरों और अनुबंध कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा.
उन्होंने बताया कि एडवांस राशि लेने के एक महीने के भीतर कर्मचारियों को प्रमाण- पत्र देना होगा कि एडवांस राशि गेहूं खरीदने में ही खर्च की गई है. वहीं, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की सिफारिश पर ही इस एडवांस राशि का लाभ दिया जाएगा.
कर्मचारियों को मिलेगी राहत
प्रदेश सरकार का कहना है कि इस एडवांस धनराशि का लाभ मिलने से कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा. वे अपने परिवार के लिए आसानी से अनाज खरीद सकेंगे और इस धनराशि का किस्तों में भुगतान कर सकेंगे. हर महीने किस्तों में थोड़े-थोड़े भुगतान से यह राशि क्लियर हो जाएगी जिससे ग्रुप D कर्मचारियों को राहत पहुंचेगी.