हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा, अल्पकालिक भर्ती योजना है अग्निवीर योजना

नई दिल्ली| केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अग्निवीरों के लिए एक हल्फनामा दायर किया गया है. मोदी सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में साफ किया है कि अग्निवीर नियमित सैनिकों की श्रेणी में शामिल नहीं हैं. ऐसे में युद्ध या किसी सैन्य कार्रवाई के दौरान उनकी मृत्यु होने पर उनके परिवार को सामान्य सैनिकों के जैसे पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता. सरकार की तरफ से यह हलफनामा तब दायर किया गया जब ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में मारे गए अग्निवीर मुरली नाइक की मां ने एक याचिका दायर की थी.

Agneepath scheme

अग्निवीर योजना अल्पकालिक भर्ती

याचिका के जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है. हलफनामे में सरकार का कहना है कि नियमित सैनिकों और अग्निवीरों का वर्गीकरण संवैधानिक रूप से वैध है. सरकार ने अग्निवीर योजना को एक अल्पकालिक भर्ती योजना बताया है. उनके अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के मद्देनजर  इस योजना को तैयार किया गया था.

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Deepika Bhardwaj
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मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. पिछले साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar वेबसाइट पर राइटर का काम कर रही हूँ. मैं यहाँ हरियाणा व दिल्ली में निकली सरकारी और प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हूँ.