चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने नगर पालिका रोल पर काम कर रहे 13,093 सफाई कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी अधिनियम 2024 के दायरे में लाने का सैद्धांतिक फैसला दोहराया है. इसके लागू होने पर कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा मिलने का रास्ता साफ होगा. सरकार इन्हें संविदात्मक कर्मचारी अधिनियम के तहत लाकर नियमित कर्मचारियों के लगभग समान कई सुविधाएं देने पर सहमत है.
CM के अनुसार, नगर निकायों में नगर पालिका रोल पर कार्यरत इन सफाई कर्मचारियों को 20,590 रुपए मासिक राशि दी जा रही है. इसमें 19,000 रुपए वेतन और 1,590 रुपए भत्ते शामिल हैं.
वेतन 25,560 रुपए
सरकार ने उन सफाई कर्मचारियों के लिए भी वेतन बढ़ाने का फैसला किया है, जो नगर पालिका रोल पर 10 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं. ऐसे कर्मचारियों का मासिक वेतन 25,560 रुपए करने की बात कही गई है. सरकार अधिनियम के तहत मिलने वाली पात्र सुविधाओं से अलग मासिक वेतन में 15 फीसदी अतिरिक्त राशि देने पर भी सहमत है. कर्मचारियों को मौजूदा मानदेय के ऊपर 2,000 रुपए मासिक जोखिम भत्ता देने का निर्णय भी लिया गया है.
हर 6 महीने में बढ़ेगा DA
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कर्मचारियों को सिर्फ नौकरी की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि वेतन और दूसरी आर्थिक सुविधाओं का भी लाभ दिया जाएगा. सरकार हर साल वेतन में वृद्धि और हर छह महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सहमत है. मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज एक्ट 2024 के तहत कर्मचारियों को वार्षिक महंगाई भत्ता, डेथ कम ग्रेच्युटी और मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं मिलेंगी. HKRNL के तहत एक्स ग्रेसिया वित्तीय सहायता राशि और नियुक्ति से जुड़े प्रावधान भी लागू होंगे. इनमें से अधिकतर व्यवस्थाएं 2024 में बनाए गए मूल अधिनियम का हिस्सा हैं.
