चंडीगढ़ | हरियाणा के 1.20 लाख अनुबंध पर लगे कर्मचारियों के लिए आज एक नई शुरुआत हुई है. सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा दी जा रही है. इन कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी 2025 नियमों के तहत आवेदन के लिए और उनके निपटान के लिए securedemployee.csharyana.gov.in के नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की गई है.
1 साल से इंतजार में थे कर्मचारी
इस पोर्टल को राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुरू किया है. कर्मचारी इसके लिए पिछले 1 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे. 2 दिन पहले मुख्य सचिव (CS) अनुराग रस्तोगी की तरफ से इस बारे में एक लेटर भी साझा किया था. इस लेटर में लिखा था कि अनुबंध कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और एकरूपता सुनिश्चित करने को लेकर अब सभी मामलों का निपटान मात्र ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा. किसी भी प्रकार के भौतिक आवेदन या ऑफलाइन आदेश स्वीकार अथवा मान्य नहीं होंगे.
31 जनवरी तक करना होगा रजिस्ट्रेशन
जॉब सिक्योरिटी की प्रक्रिया में विभिन्न चरण शामिल होंगे. अगर इनकी बात करें तो अनुबंध कर्मचारियों को 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करना होगा व आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे. इसके बाद 28 फरवरी तक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) की तरफ से सेवा रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन होगा. फिर 31 मार्च तक वित्त विभाग की तरफ से पात्र कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमैरेर पोस्ट का सृजन होगा.
इसके पश्चात, 30 अप्रैल तक संबंधित विभागाध्यक्षों की तरफ से फाइनल स्वीकृति एवं सेवा सुरक्षा के प्रस्ताव संबंधी लेटर जारी किए जाएंगे. सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि तय समय-सीमा का कड़ाई से पालन हो. किसी भी प्रकार की देरी या अनुपालन में कमी के लिए जवाबदेही निर्धारित की जाएगी.
ये रहेंगे जरूरी दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- सैलरी स्लिप/भुगतान प्रूफ
- एक्सपीरियंस लेटर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- वेतन प्रमाण
- डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर
- आधार कार्ड
- आधार विवरण
- वेतन विवरण
