HKRN में युवाओं का चयन होने के बाद नियुक्ति देना अनिवार्य, इससे पहले विभाग कर सकते हैं मांग में बदलाव

चंडीगढ़, HKRN | कांग्रेस विधायक शीशपाल सिंह केहरवाला द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अब सरकार ने यह प्रावधान किया है कि यदि विभाग HKRN के तहत रखे जाने वाले अपनी मैनपॉवर की मांग में बदलाव करना चाहते हैं, तो वे युवाओं के चयन से पहले ऐसा कर पाएंगे. यदि एक बार युवाओं को चयनित कर लिया गया तो विभाग को अनिवार्य रूप से उन्हें नियुक्ति देनी होगी.

Haryana Kausal Rojgar Nigam HKRN

बदल देते हैं कर्मचारियों की डिमांड

उन्होंने बताया कि सरकारी विभाग निगम के पोर्टल पर मैनपॉवर की मांग भेजते है. उसके मुताबिक, अंकों के आधार पर युवाओं का चयन करके विभागों को लिस्ट भेज दी जाती है. हालांकि, कभी- कभी विभाग अपनी कर्मचारियों की डिमांड को बदल देते हैं, जिस वजह से चयनित युवाओं को संबंधित विभाग ज्वाइन नहीं करवा पाते. उन्होंने यह भी कहा कि कौशल रोजगार निगम में फिलहाल बीसी- ए की 16 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ 15.64 प्रतिशत और बीसी- बी की 11 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ 11.4 प्रतिशत मैनपावर है. इसके अतिरिक्त, 20.63 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जाति से है.

इजराइल में नौकरी के लिए 219 युवा हुए सिलेक्ट

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल के जरिये इस्राइल जाने के लिए 8,169 युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें से 1,909 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया और 219 युवाओं का चयन किया गया है. इनके पासपोर्ट की वेरीफिकेशन प्रोसेस चल रही है. यह होने के बाद वे इस्राइल जाएंगे. ये सब कार्य इस्राइल सरकार और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के जरिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इन युवाओं को इजराइल में लगभग 1 लाख रुपये से ज्यादा वेतन पर रोजगार मुहैया करवाया जाएगा.

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