चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने बिजली कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं को अधिक आसान और तेज बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब उपभोक्ताओं को अस्थायी या नए बिजली कनेक्शन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार ने अब ऐसा प्रावधान किया है कि ये सेवाएं तय समयसीमा के अंदर पूरी हो पाएं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी न उठानी पड़े.
बिना देरी के मिलेंगे कनेक्शन
इस बारे में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि यदि निर्धारित टाइम इंटरवल के अंदर उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं दिया जाता, तो संबंधित अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा. हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम- 2014 के तहत यह नियम लागू किया गया है, जिससे यह पक्का किया जा सके कि लोगों को बिना किसी देरी के बिजली कनेक्शन मिले. प्रदेश सरकार की इस पहल का उद्देश्य बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी, आसान और टाइम बाउंड बनाना है.
तय हुई समयसीमा
जारी अधिसूचना के अनुसार, कृषि पंपिंग श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी एलटी उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन या अतिरिक्त लोड प्रदान करने की समयसीमा तय की गई है. महानगरीय क्षेत्रों में इसे तीन दिन, नगर पालिका क्षेत्रों में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में पंद्रह दिन के अंदर पूरा किया जाएगा.
उपभोक्ता द्वारा आवेदन के साथ शुल्क और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करवा देने के बाद ही यह समयसीमा लागू मानी जाएगी. इस नियम के बाद उपभोक्ताओं को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी सुधार होगा. इससे आम जनता को बिना किसी परेशानी के जल्द बिजली कनेक्शन मिल सकेगा.
