Damage Recovery Bill 2021: हरियाणा में अब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी भरपाई, कानून लागू, पढ़े आदेश

चंडीगढ़, Damage Recovery Bill 2021 | प्रदेश में होने वाले हिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वालों के साथ उन लोगों की की भी खैर नहीं जो आंदोलन में शामिल होकर न केवल लोगों को उकसाते हैं, बल्कि तोड़फोड करते हैं और करवाने का काम करते हैं. अब आंदोलन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई इन्हीं लोगों से की जाएगी.

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18 मार्च को हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पारित किए गए “संपति क्षति वसूली विधेयक-2021 (Damage Recovery Bill 2021)” अब कानून बन गया है. राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के बिल पर दस्तखत होते ही 13 मई को प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है.

कानून की खास बात

  1. यदि आंदोलन में सरकारी अथवा प्राइवेट संपति, वाहन, पशु, आभूषण और ऐसी संपत्ति जिनकी कीमत कम से कम एक हजार रुपए है, तो आप इसकी भरपाई के लिए मांग कर सकते हैं.
  2. आंदोलन के दौरान संबंधित एसएचओ को एफआईआर के साथ घटना की पूरी रिपोर्ट डीएम को देनी होगी. डीएम मुआवजे के लिए दावे आमंत्रित करेगा. इसके बाद रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगी. फिर नुकसान का आकलन किया जाएगा.
  3. सरकार द्वारा गठित ट्रिब्यूनल आवेदक को अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दे सकेंगा. यदि नुकसान हुईं संपति का बीमा है तो कंपनी से मिलने वाली राशि मुआवजे की राशि में एडजस्ट की जाएगी.

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