हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर, 30 हजार तक होगी सैलरी

चंडीगढ़ । हरियाणा के डिप्टी सीएम ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए अधिकारियों को पोर्टल पर पंजीयन जल्द से जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हरियाणा के युवाओं को ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम के तहत 2020’ प्रदेश के युवाओं को रोजगार जल्द से जल्द मिल सके.

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जानिए क्या है यह रोजगार अधिनियम

इस अधिनियम का मकसद हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के निवासियों को रोजगार मिलना है. यानी कि हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर कि नौकरियों में ज्यादातर हरियाणा के वासियों को ही मौका मिलेगा.

कब शुरू हुआ यह अधिनियम

आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2021 में निजी क्षेत्र में आरक्षण की घोषणा का ऐलान किया था पिछले साल ही नवंबर के महीने में राज्य विधानसभा में से जुड़ा हुआ बिल पास किया गया था.

इतनी सैलरी वालों को मिलेगा इसका फायदा

आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यह नियम ईट भट्ठियों पर लागू नहीं होगा. 30 हजार तक की सैलरी वाली निजी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. हालांकि पहले यह सीमा 50 हजार रूपये थी. साथ ही उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उप निदेशक स्तर के अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे.

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