हरियाणा में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अच्छी खबर, आरक्षित होंगे क्लर्क के 5 फीसदी पद

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश सरकार ने इन आश्रितों के लिए सभी विभागों में क्लर्क के 5% पद आरक्षित कर दिया है. मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे सेवा के दौरान मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से सीधी भर्ती के ग्रुप C के पांच प्रतिशत पदों को आरक्षित करना सुनिश्चित करें. इन पदों में क्लर्क के पदों को प्राथमिकता दी जाए.

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अनुकंपा आधार पर मिलेगा यह लाभ

संजीव कौशल ने विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों से कहा कि ग्रुप C पद का नाम, सीधी भर्ती कोटे के पद की स्वीकृत संख्या, एक्सग्रेसिया कोटे के अंतर्गत पदों की संख्या, एक अगस्त 2019 से अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्राप्त व्यक्तियों की संख्या, एक्सग्रेसिया के तहत रिक्त पदों की संख्या के बारे में 17 नवंबर तक ईमेल पर एचआर द्वितीय शाखा को भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं.

सरकार ने 17 नवंबर तक मांगी जानकारी

कई मामलों में सामने आया है कि कुछ विभागों में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से ग्रुप C के पदों का 5% कोटा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में सीधी भर्ती के लिए मांग भेजने के समय आरक्षित नहीं रखा जाता है. इसलिए उनके लिए अपने विभाग के मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना मुश्किल हो जाता है और अन्य विभागों में ग्रुप C के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के मामले मानव संसाधन विभाग को भेजे जाते हैं. इस प्रक्रिया में 6 महीने तक का समय लग जाता है और मृतक कर्मचारी के आश्रितों को इस उद्देश्य के लिए मुश्किलें झेलनी पड़ती है.

संजीव कौशल ने बताया कि हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम 2019 के नियम 10 (B) में यह उल्लेख किया गया है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार्य तभी होगी, जब कुछ शर्तों के तहत ग्रुप C और D के पद पर सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु जाती है.

जहां अनुकंपा नियुक्ति ग्रुप C पदों के लिए स्वीकार्य है, वहां सीधे कोटे के स्वीकृत पदों के 5% से अधिक नियुक्ति नहीं दी जा सकती है, लेकिन ग्रुप D के पद के मामले में अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है.

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