MSP पर फसल बेचने के लिए मानने होंगे नए नियम, हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश

चंडीगढ़ | हरियाणा के किसानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. बता दें कि सरकार ने रबी सीजन 2026 में फसल खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए मंडियों में नए नियम लागू किए है. इन नियमों का मुख्य उद्देश्य मंडी सिस्टम को सुरक्षित और डिजिटल बनाना है. ये सभी नियम मंडियों और खरीद केंद्रों पर लागू होंगे. इन नियमों के तहत अब गेट पास के दौरान बायोमैट्रिक जरूरी होगी और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी.

CM Nayab Singh Saini Kisan

वाहन संबंधी नियम

नए नियम के अनुसार, अब कोई भी किसान जब अपनी फसल मंडी में लेकर जाएगा, तो उस पर नंबर प्लेट होना अनिवार्य कर दिया गया है. बिना नंबर प्लेट के वाहनों को मंडी में एंट्री नहीं मिलेगी. गेट पर वाहन की फोटो भी ली जाएगी. इसके अलावा मंडी में एंट्री के लिए ई- गेट पास प्रणाली लागू की गई है यानि किसानों को पहले से ऑनलाइन गेट पास बनवाना होगा, तभी उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिलेगी औरऔर ई- गेट पास की सुविधा सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक ही बनाए जाएंगे.

यह भी पढ़े -  HSVP को हाई कोर्ट का झटका, प्लॉट की लोकेशन बदलने पर लगाई रोक; स्टेटस क्वो के आदेश

डिजिटल खरीद प्रणाली

सरकार ने पूरी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है जिसमें फसल की एंट्री, बोली और भुगतान जैसे कार्य ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे, जिससे मंडियों में कागजी कार्य कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी. इन सभी नियमों का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा रोकना, किसानों को सही और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और खरीद प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है. ये नए नियम मंडी व्यवस्था को आधुनिक और विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

Avatar of Anita Poonia
Anita Poonia
View all posts

मेरा नाम अनीता पूनिया है. मैं पिछले 2 साल से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ. वर्तमान मे Haryana E Khabar न्यूज वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर का काम कर रही हूँ.