योजना: हरियाणा में अब पेड़ों की देखभाल करने पर मिलेगी 2500 रूपए पेंशन, ऐसे करें आवेदन

चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसका नाम ‘हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन’ योजना है. इस स्कीम के तहत, सरकार द्वारा 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल व परवरिश करने वालों को 2,500 रुपए वार्षिक पेंशन दी जा रही है.

Hansi Tree Ped

पानीपत वन विभाग के एक अधिकारी ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह की योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है. सरकार की ओर से यह स्कीम पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए लागू की गई है.

उन्होंने बताया कि पेंशन के रूप में 2,500 रुपए सालाना उस व्यक्ति को दिए जाएंगे, जिनके घर या निजी ज़मीन पर पुराना वृक्ष है. वह देखभाल के लिए सरकार से 2500 रुपए ले सकता है. उसे वृक्ष की देखभाल करनी होगी. उसे पानी, खाद, मिट्टी की जरूरत है तो वह इस पेंशन से पूरी कर सकता है.

हर साल बढ़ेगी पेंशन राशि

वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस योजना का मकसद पुराने पेड़ों को काटने से बचाकर रखना है. जिन व्यक्तियों के घर में ऐसे पुराने वृक्ष लगे हुए हैं, वे उन्हें काटने के बजाय सरकार से पेंशन लेकर बचाएं रख सकते हैं. वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की भांति यह पेंशन राशि प्रतिवर्ष समानुपात में बढ़ाई जाएगी और यह योजना पूरे हरियाणा में लागू है. यह पेंशन राशि वृक्ष के मालिक के अकाउंट में जमा की जाएगी.

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ऐसे करें आवेदन

इस योजना का लाभ उठाने के लिए जिला स्तर पर वन विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा. इसके बाद, गठित समिति द्वारा उस आवेदन का आंकलन किया जाएगा. सत्यापन उपरान्त सभी शर्तें पूरी पाई जाती हैं तो लाभार्थी व्यक्ति को वृक्षों की मिलने वाली पेंशन दे दी जाएगी. इसके लिए वन विभाग द्वारा बताए गए डाक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.