हरियाणा: सितंबर में ही होंगे पंचायत चुनाव, राज्य चुनाव आयोग ने दिए ये निर्देश

चंडीगढ़ | हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त धनपत सिंह ने शनिवार को मिनी सचिवालय में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा राज्य में अधिसूचना जारी होने के बाद सितंबर में पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार होंगे. आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है. 30 सितंबर तक डेडलाइन दी है.

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बैलेट पेपर से होंगे चुनाव

उन्होंने कहा कि पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, जबकि जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और सरपंच का चुनाव ईवीएम के माध्यम से होगा. कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है. सभी अधिकारी-कर्मचारी निष्पक्ष रहकर अपनी ड्यूटी करें और पंचायती राज चुनाव के नियम व कानून का पालन करें. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति बूथों पर विशेष ध्यान दिया जाए. उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. चुनाव के दौरान अवैध शराब पर सख्ती से नजर रखी जाए.

उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित चुनाव सामग्री, जो स्थानीय स्तर पर खरीदी जानी है, की व्यवस्था समय से की जाए. इस बैठक में एडीसी स्वप्निल रवींद्र पाटिल, एसडीएम बावल संजीव कुमार, एसडीएम कोसली होशियार सिंह, सीटीएम देवेंद्र शर्मा, अतिरिक्त सीईओ जिला परिषद जयप्रकाश, डीडीपीओ एचपी बसल, जीएम रोडवेज रवीश हुड्डा, डीएसपी बावल राजेश लोहान आदि मौजूद थे.

अयोग्य उम्मीदवार नहीं लड़ सकते चुनाव

राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ईवीएम चलाओ और देखो. ताकि चुनाव के दौरान कोई परेशानी न हो. उन्होंने निर्देश दिया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता का ध्यान रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अपात्र उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सके. उन्होंने कहा कि आवश्यक कार्रवाई समय से पूरी की जाए ताकि किसी भी मृत व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में न रहे. सभी मतदान केंद्रों पर रैम्प, शौचालय, पेयजल, बिजली आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि अगर मतदान केंद्रों में कोई कमी है तो उसे पूरा करें.

ऐसे तय होगा बीसीए कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन

मतदान एवं मतगणना का प्रशिक्षण कर्मचारियों को समय पर दिया जाए. प्रत्येक बूथ पर ईवीएम और चुनाव सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी उनके पैतृक गांव में नहीं थोपी जाए. पंचायत चुनाव में बीसीए श्रेणी के लिए आरक्षण का फैसला ट्रिपल लेयर टेस्ट के बाद ही होगा. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में एक ही चरण में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. उन्होंने राज्य के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी मतदाता पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि उनके गांवों में अधिक से अधिक विकास कार्य हो सकें.

सभी निर्देशों का होगा सख्ती से पालन

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह का स्वागत किया और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिले में 18 जिला परिषद सदस्यों, 143 पंचायत समिति सदस्यों, 365 सरपंचों और 3133 पंचों के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए जिले में 628 बूथ बनाए जाएंगे. इन बूथों पर 2 लाख 92 हजार 760 पुरुष और 2 लाख 66 हजार 960 महिलाएं और एक अन्य मतदाता हैं.

उन्होंने कहा कि जिले के किसी भी गांव और ढाणी में मतदान केंद्र को लेकर कोई समस्या नहीं है. उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार जिले में एक हजार मतदाताओं के लिए एक बूथ बनाया गया है. आयोग द्वारा जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा.

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