चंडीगढ़ | हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू करने की दिशा में 3 अगस्त 2025 तक नई रजिस्ट्रियों पर पाबंदी लगा दी गई है. बता दें कि 4 अगस्त 2025 से नया कलेक्टर रेट लागू किया जाएगा. राजस्व विभाग द्वारा इस नियम को लागू करने के लिए प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा नए कलेक्टर रेट को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसके बाद तहसीलों में नई रजिस्ट्री अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को रोक दिया गया है.
29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के दौरान कोई भी नई रजिस्ट्री नहीं की जाएगी. केवल उन्हीं रजिस्ट्रियों को निपटाया जाएगा, जिनके लिए पहले से अपॉइंटमेंट हो चुका है.
4 अगस्त से दोबारा शुरू होगी प्रक्रिया
1 अगस्त की बजाय अब 4 अगस्त से नई रजिस्ट्रेशन का काम दोबारा शुरू किया जाएगा. विभाग द्वारा आम लोगों से इसके लिए आपत्तियां मांगी जाएंगी. इससे पहले राजस्व विभाग ने 24 जुलाई को सभी मंडल आयुक्त और जिला उपायुक्त को पत्र जारी कर इस विषय में सूचित किया है. नए कलेक्टर रेट के लिए अलग- अलग स्थानों पर 5 से 25% तक की बढ़ोतरी का मसौदा तैयार किया गया है.
