चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार (Nayab Saini Govt) ने पिछले साल दिसंबर में हुई कैबिनेट मीटिंग में शहीद सैनिकों की राहत राशि दोगुनी करने के फैसले को अमलीजामा पहना दिया है. इस संबंध में सैनिक एवं अर्द्ध- सैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिसूचना जारी कर दी है.

अब दोगुनी मिलेगी राहत राशि
हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली 50 लाख रुपए की राहत राशि को दोगुना कर दिया है. यानि अब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे. सबसे खास बात यह है कि हरियाणा मूल के सभी सैनिकों के आश्रितों को इस राहत राशि का लाभ मिलेगा, चाहे वे देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हों.
23 फरवरी 2024 या इसके बाद हताहत होने वाले सैनिकों को अनुग्रह अनुदान की संशोधित राशि का लाभ मिलेगा. ड्यूटी के दौरान दुर्घटना, हवाई और समुद्र दुर्घटना, आंतरिक सुरक्षा संचालन के दौरान मृत्यु, हार्ट अटैक, चुनाव ड्यूटी, प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्यों के दौरान हताहत होने पर भी अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी.
इन्हें मिलेगा लाभ
आर्मी, नौसेना, एयरफोर्स, भारतीय तटरक्षक बल, BSF, CISF, CRPF, ITBP और रैपिड एक्शन फोर्स बलिदानी अग्निवीरों के आश्रितों को भी 1 करोड़ रुपए अनुग्रह अनुदान राशि का लाभ मिलेगा. युद्ध, आतंकवादी हमला, सीमा पर झड़प और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवा करते समय बलिदान के साथ ही दिव्यांग होने पर भी अनुग्रह राशि दी जाएगी. 70% से अधिक दिव्यांगता पर 35 लाख रुपए, 50- 69% दिव्यांगता पर 25 लाख रुपए और 20- 49% दिव्यांगता पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे.
दूसरी शादी करने पर भी पत्नी को मिलेगा लाभ
सैनिक के शहीद होने पर बलिदानी पत्नी यदि दोबारा शादी करती है, तो भी उसे उसका 35% हिस्सा दिया जाएगा. यदि बलिदानी के कोई संतान नहीं है, तो 50% विधवा पत्नी और 50% हिस्सा माता- पिता को मिलेगा. यदि माता- पिता जीवित नहीं हैं, तो 50 प्रतिशत राशि विधवा पत्नी और 50% बच्चों को मिलेगी. अविवाहित बलिदानी के माता- पिता जीवित नहीं हैं, तो अनुग्रह अनुदान राशि का लाभ उसके भाई- बहनों को मिलेगा. कोई अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा.