चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार ने आमजन को एक और बड़ी राहत दी है. हिसार में सोसायटी के माध्यम से खरीदे गए प्लाट धारकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. बता दे शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के मुख्य नगर योजनाकार की ओर वैध सोसाइटी के कार्डधारकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए है.
इन निर्देशों के अनुसार, अब वैध सोसाइटी के कार्डधारक नगर निगम से नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) ले सकेंगे. मुख्य नगर योजनाकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP)/ HSIIDC या किसी अन्य गवर्नमेंट और सेमी-गवर्नमेंट द्वारा सोसाइटी को अलोटीड प्लाट है या जो सोसाइटी पहले ही नियमित हो चुकी है. उनको नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल पर वैध श्रेणी में रखा जाएगा. इनमें सोसाइटी यदि संबंधित के लिए रजिस्ट्री करवाती है तो उनके मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर तथा बकाया का विवरण संबंधित नगर निगम द्वारा अपडेट किया जा सकेगा.
ऐसे मिलेगा NDC
इसके अतिरिक्त कॉलोनी मास्टर में भी ऐसी सोसाइटी का विवरण आवश्यक जांच करवाकर उनकी सोसाइटी सीमा, जीआईएस पोर्टल पर दुरुस्त करवाया जा सकेगा, ताकि उनको रजिस्ट्री करवाने में किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े.
मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से कार्डधारकों को बड़े स्तर पर राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि वैध सोसाइटी के कार्डधारकों को अब आसानी से नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिल पाएगा. इस संबंध में यूएलबी के मुख्य नगर योजनाकार की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है.
