चंडीगढ़ | हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है. बता दें कि सूबे की नायब सैनी सरकार ने हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की नौ नई सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल कर लिया है.
अफसरों की जवाबदेही होगी तय
इसके साथ ही इन सेवाओं के लिए समय- सीमा, पदानामित अधिकारी तथा शिकायत निवारण प्राधिकारी भी निर्धारित किए गए हैं. यदि अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी सेवाओं में किसी तरह की देरी होती है, तो नामित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी. राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम के अधीन शिक्षा ऋण योजना तथा सूक्ष्म वित्त योजना की सेवा अवधि 135 दिन और सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन की समय- सीमा निर्धारित की गई है.
इसी तरह राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम के तहत शिक्षा ऋण योजना, महिला अधिकारिता योजना, महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण योजना तथा हरित व्यवसाय योजना के लिए 135 दिन और सामान्य सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन की समय- सीमा निर्धारित की गई है.
40 दिन में मिलेगी सब्सिडी
मत्स्य पालन विभाग की सघन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम हेतु सब्सिडी योजना के तहत तालाबों के सुधार हेतु सब्सिडी के लिए 40 दिन की समय- सीमा निर्धारित की गई है.
