हरियाणा रोडवेज बसों में स्पीड लिमिट हुई तय, निर्धारित गति सीमा में बस चलाने के निर्देश जारी

चंडीगढ़ | हरियाणा रोडवेज की बसें अब निर्धारित स्पीड लिमिट के अंदर ही चल पाएंगी. दरअसल, प्रदेश विभाग द्वारा बसों की स्पीड लिमिट अब तय कर दी गई है. नेशनल हाईवे पर बस 80 किलोमीटर स्पीड के दायरे में ही चलेंगी, वहीं बाकी मार्गों पर तय गति से ही रोडवेज बसें दौड़ पाएंगी. बता दें कि सीएम विंडो पर ओवर स्पीड को लेकर एक मामला पहुंचा था, जिसके बाद निदेशालय द्वारा सभी महाप्रबंधकों को सरकारी और किलोमीटर स्कीम की बसों को निर्धारित गति सीमा में चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं. हाल ही में हरियाणा रोडवेज की सड़कों पर फर्राटे भरती बसों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं.

Haryana Roadways Bus

रोडवेज बेड़े में 4000 बसें

वर्तमान में रोडवेज के बेड़े में करीब 4000 बसे हैं. चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजीव और सुधीर अहलावत ने बताया कि बसों का मार्ग अनुसार समय फिक्स है, लेकिन लंबे रूटों पर काफी समय लग जाता है. बस जब अपने गंतव्य पर देरी से पहुंचती है तो ड्राइवर से इस बारे में जवाब मांगा जाता है. इसीलिए विभाग को स्पीड लिमिट के साथ मार्गो के समय को लेकर भी दोबारा सर्वे करना चाहिए. कई बार मजबूरी वश चालक को बसों को तेज दौड़ाना पड़ता है. इस बारे में ड्राइवर संदीप व सत्येंद्र ने बताया कि बसों की स्पीड पहले ही 80 पर बंधी हुई है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में PG करने वाले डॉक्टरों के लिए खुशखबरी, बॉन्ड और ट्रांसफर से मिली राहत

अब मुख्यालय से होंगे बिल पास

चालक और परिचालक अब सामान्य स्थिति में एक महीने में 10 या उससे ज्यादा किसी शहर या गांव में रात्रि ठहराव नहीं कर पाएंगे. यदि ऐसा होता भी है तो इसके लिए महाप्रबंधकों को निदेशालय व ACS से मंजूरी लेनी पड़ेगी. महीने में केवल 10 दिनों तक रात्रि ठहराव के बिल महाप्रबंधक के स्तर पर पास किए जा सकेंगे, उससे ज्यादा के लिए मुख्यालय से बिल पास करवाने होंगे.

Avatar of Nisha Tanwar
Nisha Tanwar
View all posts